उत्तराखंडदेहरादून

30 सितंबर तक अवकाश प्रतिबंधित, खास परिस्थितियों में ही मिलेगी स्वीकृति मुख्य विकास अधिकारी ने जारी किए कड़े दिशा निर्देश

देहरादून:- मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने अवगत कराया है कि देखने मे आ रहा है कि कतिपय जनपद स्तरीय अधिकारी बिना अवकाश स्वीकृत कराये अवकाश पर चले जाते है। जबकि जिलाधिकारी द्वारा समस्त अधिकारियों को अवकाश स्वीकृत कराने के उपरान्त ही अवकाश पर जाने के निर्देश दिए गए है। मानसून अवधि के मध्यनजर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा मानसून अवधि (30 सिंतबर 2022 तक) अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत न किए जाने के निर्देश दिए गए है।

उक्त के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी ने सभी जनपद स्तरी अधिकारी को जिलाधिकारी की स्वीकृत के अवकाश पर नहीं जाएंगें साथ ही अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को भी मानसून सीजन तक अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर अवकाश की अनुमति प्रदान नहीं करेंगे। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी आदेशों की अवहेलना करता है तो संबंधित के विरूद्ध आपदा अधिनियम की सुसंगत धाराओं एवं विहित शासनादेशों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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