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सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी को निवेशक का धन 15 दिन में लौटाने के आदेश, जमा धन वापस ना किया तो होगा कार्यालय सील एवं मुकदमा

देहरादून:- जिलाधिकारी देहरादून के प्रयासों से एक महिला को कंपनी में जमा की गई उसकी जमा राशि वापस करने की उम्मीद है मजबूत हो गई है। प्रशासन की ओर से शिकायत मिलने के बाद की गई कार्रवाई के तहत सहारा कंपनी को निवेशक का पैसा 15 दिन में लौट आने को निर्देशित किया गया है।

सहारा इण्डिया समूह द्वारा संचालित सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी Limited में निवेशित धनराशि, विलम्ब ब्याज व जुर्माने सहित भुगतान कराने के संबंध में श्रीमती ओमवती पत्नी श्री आर.सी.पाल के शिकायती पत्र पर जिलाधिकारी सोनिका द्वारा अपर जिलाधिकारी प्रशासन डाॅ. एस के बरनवाल को जांच हेतु निर्देशित किया गया था।

अपर जिलाधिकारी प्रशासन डाॅ.एस के बरनवाल के सम्मुख दोंनो पक्षों द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों के बयान/प्रतिउत्तर सुनने के उपरान्त अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वार रीजनल मैनेजर सहारा इण्डिया ,काॅपरेटव सोसायटी लि0 15 दिन के भीतर शिकायतकर्ता का जमाधन वापिस करने अन्यथा देहरादून स्थित कार्यालय तथा अन्य शाखाएं सील करने की कार्यवाही किए जाने एवं आम जनता के साथ धोखाधड़ी कर वित्तीय लेन-देन करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में नोटिस प्रेषित किया गया है।

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