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रायपुर पुलिस की बिना लाइसेंस/परमिट शराब पिलाने वाले होटल/ रेस्टोरेंट संचालक के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही

देहरादून:- उच्च पुलिस अधिकारियों द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को होटल/ रेस्टोरेंट मे बिना परमिट, लाइसेंस के शराब पिलाने वालो के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए।

आदेश के क्रम में थानाध्यक्ष रायपुर द्वारा थाना रायपुर क्षेत्र मे होटल/रेस्टोरेंट मे बिना परमिट, लाइसेंस के शराब पिलाने वालो के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु अलग-अलग 03 टीमें गठित कर रवाना की गई। पुलिस टीम द्वारा दिनांक 12/01/23 थाना क्षेत्रअंतर्गत बिना लाइसेंस के अपने होटल/ ढाबों में शराब पिलाई जाने के संबंध में चेकिंग की गई, चेकिंग के दौरान होटल/ ढाबों में शराब पिलाई जाने 05 होटल/रेस्टोरेंट संचालको को गिरफ्तार के अलग अलग 95 अभियोग पंजीकृत किया गये।

अभियोग का विवरण
1-मुकदमा अपराध संख्या 26/23 धारा 60/68 आबकारी अधिनियम सुरेंद्र डंगवाल पुत्र बालम सिंह डंगवाल निवासी आनंदमई आश्रम औली रोड थाना रायपुर
2-मुकदमा अपराध संख्या 27/22 धारा 60/68 आबकारी अधिनियम विजेंदर सिंह सजवान पुत्र वीर सिंह सजवान निवासी दून हिल्स कॉलोनी लाडपुर रिंग रोड
3 -मुकदमा अपराध संख्या 28/23धारा 60/68 आबकारी अधिनियम नीरज तनेजा पुत्र बलराम तनेजा निवासी चूना भट्टा रायपुर देहरादून
4- मुकदमा अपराध संख्या 29/23 धारा 60/68 विजय सिंह पुत्र सोहन सिंह निवासी रावत रेस्टोरेंट चुना भट्टा
5 मुकदमा अपराध संख्या 30/22धारा60/68 आबकारी अधिनियम रूपेस सिंह पुत्र रामस्वरूप निवासी रिंग रोड चखना रेस्टोरेंट

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