उत्तराखंड

एटीएम क्लोनिंग सेलाखों रुपये उड़ाने वाला एक शातिर ईनामी बदमाश को SSP ALMORA की पुलिस टीम उत्तर प्रदेश से किया गिरफ्तार

अल्मोड़ा: ईनामी बदमाशों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अल्मोड़ा पुलिस एवम SOG टीम को एटीएम क्लोनिंग से धोखाधड़ी करने वाला 20 हजार के शातिर ईनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है।

कोतवाली अल्मोड़ा में पंजीकृत अभियोग में गैगस्टर एक्ट बनाम नवनीत शुक्ला आदि 03 के विरुद्ध अभियोग में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के हेतु अथक प्रयास करने के उपरान्त भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी न हो पाने पर नवनीत शुक्ला के विरुद्ध में मफरूरी में आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था ।

एसएसपी अल्मोड़ा प्रदीप राय ने जानकारी देते हुए बताया कि विशेष न्यायाधीश गैगस्टर एक्ट द्वारा मफरूर अभियुक्त नवनीत शुक्ला के विरुद्ध स्थायी वारन्ट जारी किया गया था। स्थायी वारन्ट की तामील व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देश पर गठित टीम द्वारा *दबिश देकर दिनांक 07.09.2022 को नवनीत शुक्ला को थाना मनकापुर क्षेत्र जनपद गौण्डा, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर न्यायालय मे पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त द्वारा संगठित होकर समाज में गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से लोगों के साथ तकनीकी रूप से धोखाधड़ी कर स्किमिंग डिवाइस की मदद से एटीएम का डाटा चुराकर* इसके द्वारा एटीएम का क्लोन तैयार कर लोगों के खाते से अवैध रूप से आर्थिक लाभ अर्जित* करता था।

नवनीत शुक्ला बीएड/एमएड शिक्षा प्राप्त है, नौकरी ना मिलने पर शीघ्र धन कमाने की लालसा में एटीएम क्लोनिंग कर ठगी का काम कर रहा था, वर्तमान में ठेकेदारी बिल्डिंग बनाने का कार्य करता है । पुलिस की गिरफ्त में आ गया ।*

गिरफ्तार व्यक्ति का नाम

नवनीत शुक्ला पुत्र श्री सीता राम शुक्ला निवासी ग्राम सिसुवा पोस्ट झिलाई, थाना मनकापुर जनपद गौण्डा, उत्तर प्रदेश

अभियुक्त आपराधिक इतिहास
(1) मु०अ०स०- 89 / 2017 धारा 420 भादवि व 06 / 66 सी आई0टी0 एक्ट बनाम नवनीत शुक्ला कोतवाली अल्मोड़ा। (तकनीकी रुप से धोखाधड़ी व बेईमानी करके एक महिला के बैक खाते से 1,83,000 रु0 निकालना)
(2) 102 / 2017 धारा धारा 420 भादवि व 66 / 65सी आई०टी० एक्ट बनाम नवनीत शुक्ला कोतवाली अल्मोड़ा। (तकनीकी रुप से धोखाधड़ी व बेईमानी करके 01 व्यक्ति के बैक खाते से 2,51,200 रु0 निकालना)
(3) एफआईआर नम्बर-08/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम नवनीत शुक्ला कोतवाली अल्मोड़ा। (संगठित होकर तकनीकी रूप से धोखाधड़ी कर स्वीकिंग डिवाइस की मदद से एटीएम का डाटा चुराकर इसके द्वारा एटीएम का क्लोन तैयार कर लोगों के खाते से अवैध रूप से आर्थिक लाभ अर्जित)

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