नाबालिग ने चलाया वाहन तो माता-पिता के विरुद्ध होगी चार्जशीट, 20 स्कूलीं बच्चों की गाड़ियाँ सीज

नाबालिग ने चलाया वाहन तो माता-पिता के विरुद्ध होगी चार्जशीट, 20 स्कूलीं बच्चों की गाड़ियाँ सीज

देहरादून:- यातायात पुलिस देहरादून द्वारा नाबालिक वाहन चालकों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज यातायात/सीपीयू टीम द्वारा Operation Morning Storm के अंतर्गत *देना बैंक बलबीर रोड, रेसकोर्स चॉक, सेंड जुड्स चॉक क्षेत्रांतर्गत अद्यनरत छात्र जिनके द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का पालन न करते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था ऐसे नाबालिगों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की गई।

कार्यवाही का विवरण निम्नवत है
कुल 20 चालान किए गए जो स्कूल में पढ़ने वाले नाबालिक छात्रों से सम्बंधित हे। सभी वाहन चालकों पर 25,000/- का जुर्माना लगाया गया है।
क्या है क़ानून-
1 – 25,000 जुर्माना
2 – जब तक किशोर 25 वर्ष का न हो जाये तब तक डीएल नहीं बनेगा ।
3 – अभिभावकों को 03 साल की सजा ।
4 – 12 माह तक वाहन रद्द ।

एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे के अनुसार वर्ष 2022 से लगातार नाबालिक छात्रों को जागरुक किया जा रहा है साथ ही शहर क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित स्कूलों में जागरुकता अभियान के माध्यम से अध्यापक तथा अभिभावकों के माध्यम से भी नाबालिक कों वाहन न चलाये जाने की अपील की जा रही है इसके अतिरिक्त विगत माह पूर्व जनपद के समस्त अभिभावकों को समर्पित संदेश के माध्यम से नाबालिक छात्रों को वाहन न दिये जाने तथा वाहन संचालित करनें पर उसके दण्ड तथा नाबालिक की सुरक्षा के सम्बन्ध में लगभग 400 पत्र स्कूलों में प्रेषित किये / स्कूलों की सूचना पट्ट में चिपकाए गये / सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया गया। शहर में लगभग 90% कमी आयी हे। परन्तु अभी भी कतिपय अभिभावकों में सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है तथा अपने नाबालिग बच्चों को वाहन दिया जा रहा है जिस हेतु अब यातायात पुलिस ने यह कदम उठाया है –

यह कार्यवाही अभी तक चालानों तक सीमीत थी परन्तु अब अभिभावकों के विरुद्ध चार्ज-शीट sheet न्यायालय भेजी जाएगी साथ ही स्मार्ट सिटी के कैमरों की रिपोर्ट जोड़ी जाएगी।

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