अर्जी – ग्राम प्रधानों को दिये जा रहे मानदेय में वृद्धि
उत्तराखंड :- 1- शासनादेश संख्या: 3062/XII(1)/2021-86(10)/2005. दिनांक नवम्बर, 2017 से स्वीकृत ग्राम प्रधानों को दिये जा रहे मानदेय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम प्रधानों को वर्तमान में दिये जा रहे मानदेय रू० 1500/- प्रतिमाह में आंशिक वृद्धि करते हुए मानदेय रू0 3500 /- प्रतिमाह स्वीकृत किये जाने की निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
2- वर्तमान में ग्राम प्रधानों को दिये जा रहे मानदेय पर होने वाले व्यय का वहन पंचायतों को संक्रमित की जा रही राज्य वित्त आयोग की धनराशि से किया जाता है। ग्राम प्रधानों के मानदेय में वृद्धि के उपरान्त अतिरिक्त धनराशि का वहन भी राज्य वित्त आयोग द्वारा पंचायतों को संक्रमित की जा रही धनराशि से ही किया जायेगा। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा पृथक से कोई धनराशि आवंटित नहीं की जायेगी।
3- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या – 62 / XXVII – 4 / 2021. दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।