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अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को नहीं होना पड़ेगा 14 दिन तक होम क्वारंटाइन ,सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश

दिल्ली:- देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा कम होने के साथ ही सरकार ने पाबंदियों में ढिलाइ देनी शुरू की है। समाचार एजेंसी एएनआइ की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने 14 फरवरी से देश में आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए कोविड-19 दिशानिर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय यात्रियों या विदेश से आने वालों के लिए नई कोरोना गाइडलाइन में बड़ी राहत दे दी। मंत्रालय ने अब ‘जोखिम वाले देश’ की श्रेणी खत्म कर दी है। इसके अलावा सात दिन के अनिवार्य होम क्वारंटाइन से भी छूट दे दी गई है।

कोरोना की स्थिति में सुधार के चलते मंत्रालय ने विदेश से आने वालों को यह राहत दी है। नई गाइडलाइंस 14 फरवरी से लागू होगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब जोखिम वाले देशों व अन्य देशों के बीच कोई फर्क नहीं रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से भारत आने वालों को सात दिन के होम क्वारंटाइन से राहत दी है, लेकिन इसके बजाए उन्हें 14 दिन तक अपने स्वास्थ्य पर खुद नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी है।नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार अब विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्टों पर कोविड-19 जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद सात दिनों की अनिवार्य आइसोलेशन की आवश्यकता नहीं होगी।

भारत यात्रा से पहले पोर्टल पर देगा होगी जानकारी
संशोधित गाइडलाइंस के अनुसार जो यात्री भारत आएंगे उन्हें निर्धारित यात्रा से पहले हवाई सुविधा पोर्टल पर स्व-घोषणा पत्र में पूर्ण और तथ्यात्मक जानकारी देना होगी। इसमें उन्हें बीते 14 दिन की यात्रा का ब्योरा देना पड़ेगा।

नई गाइडलाइंस के प्रमुख प्रावधान
विदेशी यात्रियों को यात्रा शुरू करने के 72 घंटे पूर्व की निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट या पूर्ण टीकाकरण के प्रमाण पत्र को उक्त ‘एयर सुविधा पोर्टल’ पर अपलोड करना होगा।
संबंधित एयरलाइंस व ट्रेवल एजेंसियों को यात्रियों को टिकट प्रदान करने के साथ ही देश के कोरोना प्रोटोकॉल की जानकारी व संबंधित नियमों से अवगत कराना होगा।
विमान में सिर्फ उन्हीं यात्रियों को सवार होने दिया जाएगा जो एसिम्टोमैटिक होंगे। उन्हें भी उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउन लोड करना होगा।
उड़ान के दौरान विमान में होने वाली घोषणाओं में कोविड-19 को लेकर बरती जाने सावधानियों की जानकारी देना होगी।
विमान के चालक दल को भी हमेशा कोविड अनुकूल बर्ताव करना होगा। यदि किसी यात्री को सफर के दौरान कोविड के लक्षण दिखें या वह ऐसे लक्षणों की शिकायत करे तो उसे तय प्रोटोकॉल के अनुसार आइसोलेट करना होगा।

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