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सड़क परिवहन मंत्रालय का मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194-डी में हुआ बदलाव उत्तराखंड में भी हुआ लागू, हेलमेट पहनने के बाद भी कट सकता है आपका चालान

देहरादून:- अगर आप दोपहिया वाहन से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बड़े काम की है। जी हां अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने गाड़ी में सभी कागज रखे हुए हैं हेल्मट भी पहना हुआ है तो आपका चालान नहीं कट सकता है लेकिन फिर भी आपका चालान कट सकता है अगर आपने सड़क परिवहन मंत्रालय के इस नियम का पालन नहीं किया है। अभी तक हेलमेट न होने पर चालान कटता था लेकिन अब हेलमेट होने के बाद भी आपका चालान कट सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय का मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194-डी में हुआ बदलाव उत्तराखंड में भी लागू हो गया है। ताजा नियमों के मुताबिक, हेलमेट का आईएसआई प्रमाणित होना जरूरी है। आपको ऐसा ही हेलमेट पहनना होगा। अगर आप आईएसआई मार्क हेलमेट नहीं पहनते तो आपको एक हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आपने हेलमेट पहने होने के बावजूद उसे सिर से बांधे रखने वाली बेल्ट टाइट नहीं की है तो सावधान हो जाइए। बिना बेल्ट वाला हेलमेट पहनने पर भी एक हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है।

स्पेशल हेलमेट और हार्नेस बेल्ट जरूरी
अगर आप दोपहिया वाहन में बच्चों को लेकर भी जाते हैं तो आपको यह नियम जरूर पढ़ लेना चाहिए। अब दोपहिया वाहन पर बच्चों को ले जाते समय उनके लिए स्पेशल हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। यह बेल्ट बच्चों को चलते बाइक-स्कूटर पर गिरने से रोकती है। अगर वाहन पर बच्चों को ले जा रहे हैं तो वाहन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक ही चला सकते हैं। इससे अधिक स्पीड होने पर एक हजार रुपये जुर्माना और तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है।

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