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वोटर आईडी न होने पर ऐसे डाले वोट, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जारी किया आदेश

देहरादून:- चंपावत उपचुनाव का सत्ता संग्राम जारी है। भाजपा और कांग्रेस के रणबांकुरों में जुबानी जंग चरम पर है। विपक्ष के तरकश से मुद्दों के तीर निकल रहे हैं तो सत्ता पर पिछले पांच साल के विकास कार्यों व चंपावत के कायाकल्प की बात कह रहा है। 31 मई को होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है। चंपावत विधानसभा क्षेत्र में 31 मई को विधानसभा उपचुनाव के चलते अवकाश रहेगा। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से आदेश जारी हो गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव के चलते 31 मई को सभी सरकारी, अशासकीय कार्यालय, शिक्षण संस्थान, अर्द्ध निकाय, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में अवकाश रहेगा। इस दौरान क्षेत्र में पड़ने वाले बैंक, कोषागार, उपकोषागार बंद रहेंगे। जो कर्मचारी चंपावत के मतदाता हैं और अन्य जगहों पर नौकरी कर रहे हैं, उन्हें भी उस दिन मतदान के लिए अवकाश मिलेगा, भले ही वह संविदा पर कार्यरत क्यों न हों। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वह ज्यादा से ज्यादा मतदान में हिस्सा लें।

आधार कार्ड, पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस से भी डाल सकेंगे वोट
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तु दास ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत चंपावत उपचुनाव में सभी मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र से वोट डालना होगा। अगर किसी के पास वोटर आईडी नहीं है तो वह आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों व डाकघरों की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकता है। इसके अलावा पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपिनयों की ओर से कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी कार्ड में से कोई एक दस्तावेज, वैकल्पिक फोटो पहचान के तौर पर पेश कर सकेगा।

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