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योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन कैबिनेट बैठक में बड़ा निर्णय लिया, मुफ्त राशन योजना को तीन महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया

उत्तर प्रदेश: लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर कीर्तिमान बनाने वाले योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन कैबिनेट बैठक में बड़ा निर्णय लिया है। कोरोना काल के दौरान शुरू की गई मुफ्त राशन योजना को तीन महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। पहले इसे मार्च 2022 तक ही जारी रहना था।

मुख्यमंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश के 80 करोड़ और प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। हमारी पहली कैबिनेट बैठक में इस योजना को तीन महीने आगे और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत गरीबों को खाद्यान्न के साथ दाल, नमक, चीनी और तेल भी दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस योजना से राज्य के खजाने पर 3270 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। इस निर्णय के बाद राज्य के 15 करोड़ लोगों को अगले तीन महीने तक प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत लाभ मिलता रहेगा। प्रेस कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। यह नवगठित सरकार का पहला निर्णय है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को 52 कैबिनेट मंत्रियों के साथ शपथ ली। यूपी चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है। इन चुनाव में जीत का एक बड़ा कारण मुफ्त राशन योजना को बताया जा रहा है जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार इस योजना को जारी रखने के पक्ष में है। प्रदेश सरकार अब 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि यह योजना 2024 के चुनाव तक जारी रहेगी। इस योजना का प्रभाव रहा है कि प्रदेश के हर वर्ग के मतदाताओं ने भाजपा को वोट किया और फिर से सत्ता में आने के लिए जनादेश दिया।

कचरा उठाने वालों और बेघरों के बनेंगे राशन कार्ड

प्रदेश में कचरा उठाने वाले लोगों और बेघरों के भी राशन कार्ड बनेंगे। इसके लिए वेब पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था की गई। अपर आयुक्त खाद्य अनिल कुमार दुबे ने बताया ऐसे व्यक्ति जिन्हें समुचित पहचान पत्र के अभाव में आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होते हैं, वे खाद्यान्न वितरण की महत्वपूर्ण योजना से वंचित हो जाते हैं। उनको राशन कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस बाबत राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार, मान्यता प्राप्त आश्रय गृहों अथवा अनाथालयों के अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के प्रमुख अथवा मुखिया अथवा उसके समकक्ष अधिकारी द्वारा जारी फोटो युक्त प्रमाणपत्र भी पहचान पत्र के रूप में मान्य होंगे। पात्र व्यक्ति खाद्यान्न वितरण की महत्वपूर्ण योजना के लाभ से वंचित हैं तो हेल्पलाइन नंबर-18001800150 पर सूचना दी जा सकती है।

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