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कोविङ–19 संक्रमण से मृत्यु होने पर राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत सहायता राशि

दिल्ली:- गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-33-04/2020 NDM-1 दिनांक 25 सितम्बर, 2021 एवं भारत सरकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यालय आदेश संख्या-C-18018/1/2021-DM सेल दिनांक 03 सितम्बर, 2021 के साथ संलग्न स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के संयुक्त रूप से निर्गत दिशा-निर्देशों (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका संख्या (सिविल) 554 / 2021 और याचिका संख्या (C) 539 में पारित निर्णय दिनांक 30 जून, 2021 के कम में एन.डी.एम.ए. द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 12(iii) के अनुपालन में गठित दिशा निर्देश (guidelines) के दृष्टिगत कोविड–19 संक्रमण से मृत्यु की दशा में मृतक के विधिक वारिसजनों को आपदा मोचन निधि की संशोधित मदों एवं सहायता के मापदण्डों के अंतर्गत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु निर्देश निर्गत किये गये है।

2 भारत सरकार, गृह मंत्रालय के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 25 सितम्बर, 2021 के साथ प्राप्त संलग्नक में धनराशि वितरण (Disbursement) का अंश निम्नवत् है:

Disbursement:

The District Disaster Management Authority (DDMA)/district administration would disburse the ex gratia assistance to the next of kin of the deceased persons.The concerned familes will submit their claims through a form issued by State Authority alongwith specified documents including the death certificate that certifies the cause of death to be COVID-19. the DDMA will ensure that the process of claim, verification, sanction, and the final disbursements of ex-gratia payment will be through a robust yet simple and people-friendly procedure. All claims must be settled within 30 days of submission of required documents, and disbursed through Aadhaar linked Direct Benefit Transfer procedures.

3 भारत सरकार के पत्र दिनांक 25 सितम्बर, 2021 एवं दिनांक 03 सितम्बर, 2021 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुग्रह राशि देश में प्रथम कोविड-19 के संक्रमण केश के रिपोर्ट होने की तिथि से कोविड-19 को आपदा घोषित किये जाने की अधिसूचना रद्द करने (De-Notification) या अग्रिम आदेशों तक, जो पहले घटित हो, मृतक के विधिक वारिस जनों को राज्य आपदा मोचन निधि योजनान्तर्गत राहत एवं बचाव (Response and Relief) मद से निम्न शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन प्रति मृतक रु0 50,000.00 (रु० पचास हजार मात्र) की धनराशि भुगतान किये जाने की सहर्ष की स्वीकृति प्रदान करते है:

1. विधिक आवेदक सम्बन्धित निकटतम तहसीलदार / उप जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी / जिलाधिकारी कार्यालय (जो सुविधाजनक / निकट हो) में पूर्ण विवरण सहित निर्धारित संलग्न प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लेंगे सम्बन्धित तहसीलदार/ उप जिलाधिकारी / अपर
जिलाधिकारी प्रत्येक दिन प्राप्त आवेदनों को जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

2. कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए या उत्तराखण्ड राज्य में किसी भी कार्य से निवासरत व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित होने पर उत्तराखण्ड राज्य के स्वास्थ्य विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर मृतक के विधिक वारिसान अनुमन्य राहत राशि पाने के हकदार होंगे।

3. मृतक के विधिक वारिसानों (Next of Kin) को राहत राशि रूपया 50,000/- का भुगतान आवेदन प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से आधार लिंक बैंक खाते में D.B.T. के माध्यम से भुगतान किया जाय तथा इसकी सूचना विधिक वारिसानों को भी दी जाय। भारत सरकार, गृह मंत्रालय के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 25 सितम्बर, 2021 के साथ प्राप्त संलग्नक(Grievance redressal) का अंश निम्नवत् है:

4. Grievance redressal: In case of any grievances with regards to certification of the death, as prescribed in the MOHFW and ICMR guidelines mentioned above a committee at district level consisting of Additional District Collector, Chief Medical Officer of Health (CMOH), Additional CMOH / Principal or HOD Medicine of a Medical College (if one existing the district) and a subject expert, will propose necessary remedial measures, including issuance of amended official Document for COVID-19 death after verifying facts in accordance with these guidelines. In case the decision of the Committee is not in favor of the claimant, a clear reason for the same shall be recorded.

भारत सरकार के कार्यालय आदेश दिनांक 03 सितम्बर, 2021 के साथ संलग्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय व भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (ICMR) के बिन्दु -2 Guiding Principles (मार्गदर्शक सिद्धान्त) एवं बिन्दु- 3 Scenario based approach and interventions (परिदृश्य आधारित दृष्टिकोण एवं हस्तक्षेप) में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के क्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा पृथक से जारी किये जाने वाले / प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुमन्य अनुग्रह राशि वितरित की जायेगी।

5. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष के अनुदान संख्या-08 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2245- प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-05-राज्य आपदा मोचन निधि (90 प्रतिशत केन्द्र पोषित) – 101-आरक्षित निधियों के जमा लेखों में अन्तरण एस०डी०आर०एफ०-02-आपदा राहत निधि से व्यय-42-अन्य विभागीय व्यय मद के नामे डाला जायेगा

6. यह आदेश वित्त अनुभाग-1. उत्तराखण्ड  शासन के शासनादेश संख्या-423/9(150)-2019/ xxVil (1)/2021. दिनांक 31 मार्च, 2021 में निहित निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

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