कैबिनेट का फैसला: अब कभी भी छोड़े जा सकेंगे सजायाफ्ता कैदी

कैबिनेट का फैसला: अब कभी भी छोड़े जा सकेंगे सजायाफ्ता कैदी

देहरादून:- आज शाम चार बजे देहरादून के सचिवालय में मुख्यमंत्री धामी के अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 19 बिंदुओं पर कैबिनेट में चर्चा की गई, जिसमें 18 बिंदुओं पर कैबिनेट में सहमति बनी और बिंदु को निरस्त कर दिया गया।

कैबिनेट के निर्णय

कैबिनेट ने 4867 करोड़ रूपये के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी।

राज्य कैबिनेट ने फैसला करते हुए उम्र कैद की सजा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इसमें अब कैदी को कभी भी छोड़ा जा सकता है। पहले 26 जनवरी और 15 अगस्त को होती थी सजा माफ

इसमें महिला और पुरुष की सजा अहर्ता को एक कर दिया गया। पहले महिला कैदी को 14 से 16 साल की सजा पूरी करने के बाद छोड़ी जाती थी और पुरुष कैदी को 16 से 18 साल की सजा पूरी करने के बाद छोड़े जाते थे। लेकिन अब पुरुष भी 14 से 16 साल की सजा पूरी करने के बाद जोड़े जा सकेंगे।

– राज्य कॉपरेटिव बैंक और राज्य सहकारी संघ में अब प्रोफेसनल एमी को हो सकती है नियुक्ति, इससे पहले अधिकारी ही होते थे इन पदों पर नियुक्त

– लीसा उठान पर स्टाम्प ड्यूटी 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की गई।

– रोडवेज वर्कशॉप पर बनेगी स्मार्ट सिटी ग्रीन बिल्डिंग

– सभी बस अड्डों की जमीन रोडवेज को दी जाएगी।

– आरटीई के तहत प्रतिपूर्ति 1300 से बढ़ाकर 1800 किया गया।

– जल निगम के ढांचे का पुनर्गठन होगा। एसई के 6 पद पढ़ाए जाने पर हुई सहमति।

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