उत्तराखंडक्राइम

बिजली का कनेक्शन लगाने के नाम पर एसडीओ द्वारा रिश्वत मांगने पर विजिलेंस ने पकड़ा

हरिद्वार:- बिजली का कनेक्शन लगाने के नाम पर एसडीओ द्वारा ₹20000 की रिश्वत मांगने पर विजिलेंस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 12.04.2022 को शिकायतकर्ता द्वारा हैल्प लाईन न0 1064 एंटी करप्शन पर शिकायत दर्ज करायी कि हरिद्वार स्थित नये मकान के घरेलू विद्युत कनैक्शन हेतु दिनांक 06.01.2022 को कनखल बिजली घर में आवेदन किया गया था।

आवेदन के पश्चात शिकायतकर्ता अपने कनैक्शन के सम्बन्ध में कनखल बिजली घर जाकर एस0डी0ओ0 संदीप कुमार शर्मा से मिला, जिनके द्वारा कनैक्शन प्रक्रिया के सम्बन्ध में सम्बन्ध में शिकायतकर्ता को अवगत कराया गया, किन्तु काफी दिनों बाद भी शिकायतकर्ता का कनैक्शन न होने पर वह पुनः एस0डी0ओ0 संदीप कुमार शर्मा से मिला तो उनके द्वारा शिकायतकर्ता को अवगत कराया कि आपको कनैक्शन के लिये सरकारी फीस के अलावा रू0 20,000/- रूपये अलग से देने होंगे तभी तुम्हारा बिजली का कनैक्शन हो पायेगा।

शिकायतकर्ता द्वारा रू0 20,000/- रूपये देने में असमर्थता जताई गयी। एस0डी0ओ0 संदीप कुमार शर्मा द्वारा शिकायतकर्ता से कनैक्शन अप्लाई करने के बाद से ही कनैक्शन लगाने की एवज में रू0 20,000/- की मांग की जा रही है, क्योंकि शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था, शिकायतर्कता द्वारा 1064 पर शिकायत की जिस पर 1064 की टीम द्वारा शिकायतकर्ता के शिकायती प्रार्थना पत्र की गोपनीय जांच कराये जाने पर आरोप प्रथम दृष्टया सही पाते हुये पुलिस अधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर देहरादून द्वारा नियमानुसार ट्रैप संचालन हेतु ट्रैप टीम का गठन किया गया।

आज अभियुक्त संदीप कुमार शर्मा पुत्र श्री प्रेमदत्त शर्मा, निवासी-26 DVC कालोनी मालसी, देहरादून हाल उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0ओ0) विद्युत वितरण उपखण्ड, जगजीतपुर कनखल, जनपद हरिद्वार को शिकायतकर्ता से 20,000/- धनराशि ग्रहण करते हुये 1064 की ट्रेप टीम द्वारा विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय जगजीतपुर कनखल हरिद्वार से सरकारी स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के विरूद्व थाना सतर्कता सैक्टर देहरादून पर धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशो0अधि0 2018) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

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